जगदूत न्यूज अनिल कुमार गुप्ता ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत एमएसएमई विकास कार्यालय, पटना द्वारा जहानाबाद के होटल शालीमार पैलेस में जिला प्रशासन जहानाबाद, जिला उद्योग केंद्र, जहानाबाद , बिहार उद्योग संघ, पटना, लघु उद्योग भारती, बिहार चैप्टर, पटना डिक्की बिहार चैप्टर , बिहार चैप्टर एवं अन्य स्थानीय उद्योग संघों के सहयोग से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता कैंप एवं निबंधन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जहानाबाद के उप विकास आयुक्त श्री धनंजय कुमार ने किया। एमएसएमई विकास कार्यालय, पटना के सहायक निदेशक ग्रेड-वन श्री संजीव कुमार वर्मा ने कार्यक्र की अध्यक्षता की एवं कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी देते हुए जहानाबाद जिला में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए विश्वकर्मा कारीगरों एवं उन कारीगरों का सफल प्रशिक्षण के उपरांत वित्तीय सहायता से संबंधित विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक सुश्री पूजा कुमारी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे कारीगर जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं वह अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्र में जाकर यथाशीघ्र पंजीकरण करवाए । इस कार्यक्रम में एसएलबीसी कार्यालय की ओर से सहायक महाप्रबंधक श्री अमित कुमार एवं अग्रणी जिला प्रबंधक जहानाबाद श्री आर.के सिन्हा भी उपस्थित थे । कार्यक्रम में बिहार उद्योग संघ की ओर से श्री प्रेम नारायण ,उपाध्यक्ष, डिक्की बिहार चैप्टर की ओर से श्री शंभू पासवान एवं लघु उद्योग भारती बिहार चैप्टर की ओर से श्री अमरेंद्र कुमार ने प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में 220 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें से 57 प्रतिभागियों का कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया गया। कार्यक्रम का समापन ओपन हाउस डिस्कशन के साथ किया गया।
*जाने क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना*
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारीगरों को आधुनिक बाजार की मांगों के अनुरूप अपने कौशल को संरक्षित और बढ़ाने में मदद करके पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देती है। यह प्रतिस्पर्धी बाजार में स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता, आधुनिक उपकरण और कौशल विकास प्रदान करती है।
*क्या हैं फायदे*
यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है :
मान्यता : पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करना।
लाभार्थी प्रथम किस्त में 1 लाख रुपये तक तथा दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण के लिए पात्र होंगे, दोनों ही 5% की कम ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे।
कौशल संवर्धन : 500 रुपये प्रतिदिन के वजीफे के साथ बुनियादी प्रशिक्षण (5-7 दिन) और उन्नत प्रशिक्षण (15+ दिन) प्रदान किया जाता है।
टूलकिट प्रोत्साहन : बुनियादी प्रशिक्षण के प्रारंभ में टूल के लिए 15,000 रुपये तक के ई-वाउचर प्रदान करता है।
ऋण सहायता : प्रशिक्षण पूरा होने और डिजिटल लेनदेन अपनाने के आधार पर सब्सिडी वाली ब्याज दरों और पात्रता शर्तों के साथ, दो भागों में 3 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण की पेशकश की जाती है।
डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन : प्रत्येक डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपये का पुरस्कार, प्रति माह 100 लेनदेन तक।
विपणन सहायता : इसमें गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, तथा बाजार पहुंच और मूल्य श्रृंखला संपर्क बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स उपस्थिति हेतु सहायता शामिल है।
*पात्रता मापदंड*
विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
असंगठित क्षेत्र के कारीगर या श्रमिक, औजारों और अपने हाथों का उपयोग करते हुए, 18 निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में लगे हुए हैं।
आवेदन करने के लिए आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
पंजीकरण के समय आवेदक को अपने व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए और पिछले पांच वर्षों में पीएमईजीपी , पीएम स्वनिधि या मुद्रा जैसी योजनाओं से लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल परिवार के एक सदस्य को मिलेगा, जिसमें पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
*पंजीकरण प्रक्रिया*
पीएम विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in है , जहां कारीगर और शिल्पकार पंजीकरण करा सकते हैं और वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण सहित योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन के चरण नीचे दिए गए हैं:
चरण 1: मोबाइल और आधार सत्यापन
अपना मोबाइल सत्यापन और आधार ई-केवाईसी पूरा करें।
चरण 2: कारीगर पंजीकरण फॉर्म
कारीगर पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करें।
चरण 3: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र
पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
चरण 4: योजना लाभ के लिए आवेदन करें
योजना के तहत विभिन्न लाभों के लिए आवेदन करना शुरू करें।
इस पंजीकरण प्रक्रिया में तीन-चरणीय सत्यापन शामिल है: ग्राम पंचायत या यूएलबी स्तर पर प्रारंभिक सत्यापन, जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा मूल्यांकन और सिफारिश , और स्क्रीनिंग समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन।
*हेल्पलाइन*
सरकार ने लाभार्थियों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 267 7777 और 17923 उपलब्ध कराए हैं। अधिक जानकारी के लिए, MoMSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) चैंपियन डेस्क से संपर्क करें।