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Thursday, April 23, 2026

जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ कर गलत जमाबंदी कायम करने के आरोप में राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

*आज जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी श्री रिची पांडे के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई की गई। कुल 14 परिवादों की सुनवाई की गई*

जगदूत न्यूज जहानाबाद नेटवर्क

श्री राम किशोर महतो तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ,अंचल कार्यालय पुपरी जो वर्तमान में बोखड़ा अंचल में राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। उनके द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ कर गलत जमाबंदी कायम करने के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया गया। अंचल अधिकारी बोखड़ा को उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई
चलाने का निर्देश दिया गया है।

Prabhu Jee
Prabhu Jeehttp://www.jagdoot.in
ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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