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Wednesday, April 22, 2026

मारपीट मामले में दोषी करार आरोपितों को पाँच वर्ष सश्रम कारावास

जगदूत न्यूज (अनिल कुमार गुप्ता )ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद

जहानाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने मारपीट करने वाले तीन आरोपित ,कृष्णा सिंह,रामवचन सिंह, हरेंद्र सिंह को भारतीय दंड विधि की धारा 326, 323 के तहत पिछले गुरुवार को दोषी करार दिया था , तो वही सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख बुधवार को मुकर्रर की गई थी। उक्त मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश जावेद अहमद खान ने तीनो आरोपियों को भा.द.वि की धारा 323 में छह महीने सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड एवं भा.द.वि की धारा 326 में पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होंगी, बताते चलें की जुर्माने की आधी राशि को इस मामले में जख़्मी हुए गवाहों को देने के लिए कहा गया है ! इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया की 25 अप्रैल 2006 को अरवल थाना क्षेत्र के अम्मा बिगहा ग्राम निवासी बैधनाथ उर्फ़ कामता सिंह जो की कुछ दिन पहले हीं अपने गाँव आया था, जिसे उसी गांव के रहने वाले कृष्णा सिंह रामबचन सिंह, हरेंद्र सिंह ने हाथ में लिए लोहे के रड, लाठी,डंडा से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था इसी क्रम में बीच-बचाव करने आई बैजनाथ की पत्नी सूरजमानो देवी एवं पुत्री सविता कुमारी को भी पीट-पीट कर घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गया था ! वही जख़्मी बैजनाथ की पत्नी और इस केस की सुचिका सूरज मानो देवी के द्वारा सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अरवल थाना में 33/06 प्राथमिकी दर्ज कराया गया, लिहाजा मामला न्यायालय पहुंचा जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी पाया है ! बताते चले की अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह के द्वारा कुल ग्यारह गवाहों की गवाही कराई गई थी, जहाँ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान के द्वारा सभी गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सभी तीन अभियुक्त कृष्णा सिंह,रामबचन सिंह, हरेंद्र सिंह को भारतीय दंड विधि की धारा 326,323 के तहत दोषी करार किया गया था ! वही सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीनो आरोपियों को पाँच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है !

Prabhu Jee
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ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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