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Wednesday, April 22, 2026

जिलाधिकारी रिची पांडेय ने सभी लोक अभियोजक, विशेष अभियोजक के कार्य और उनके स्तर पर लंबित रहने के कारणों पर समीक्षा कर निर्देशित किया

जगदूत न्यूज सीतामढ़ी से संपादक अरुण कुमार वर्मा कि रिपोर्ट सीतामढ़ी 

*जिलाधिकारी रिची पांडेय ने सभी लोक अभियोजक, विशेष अभियोजक के कार्य और उनके स्तर पर लंबित रहने के कारणों पर समीक्षा कर निर्देशित किया कि सभी संबद्ध पदाधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए कांडों के निष्पादन में रुचि लेकर कार्य करें।*

*अधिकतम दोषसिद्धि कराना लक्ष्य रखें।* *जघन्यअपराधों यथा:- यौन उत्पीड़न, बलात्कार, लैंगिक अपराध, जुवेनाइल, मानव व्यापार, एसटी-एससी के मामले उच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादित करें। मद्य निषेध से संबंधित लंबित वादों, स्पीडी ट्रायल के निस्तारण की दिशा में कार्य में गति लाएं।*

जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में अभियोजन से संबंधित बैठक समाहरणालय के विमर्श सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी मनोज कुमार तिवारी भी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित लोक अभियोजक, एपीपी एवं स्पेशल पीपी से अनुरोध किया गया कि फैसला हेतु लंबित कांडों में अविलंब सजा दिलाने का प्रयास करें। बैठक में जिले के विभिन्न न्यायालय में लंबित एवं निष्पादित कांडों मामलों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के साथ लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा की गई।

जिला पदाधिकारी द्वारा एसपीडी ट्रायल के वादों में अभिलंब दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया गया, उत्पाद एक्ट के तहत वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने एससी एसटी एक्ट एवं सभी एक्ट के मामलों मे सजा की संख्या कम होने पर असंतोष व्यक्त किया। अगले बैठक से पूर्व अधिक से अधिक मामलों में सजा दिलवाने के निदेश दिया।

लंबित वादों की बिंदुओं का अनुपालन करने हेतु सभी अभियोजन पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी ने जानना चाहा कि कितने मामलों में समन एनबीडब्ल्यू किया गया है? आरोप गठन मामले में अनुपस्थित अभियुक्तों के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू कितने मामलों में निर्गत किया गया है? अभियोजन साक्ष्य मामले में कितने महत्वपूर्ण साक्षियों का साक्ष्य कराया गया तथा कितने मामले में 309 सीआरपीसी का अनुपालन किया गया एवं कितने अनुपस्थित साक्ष्यों पर एनबीडब्ल्यू निर्गत कराया गया है? बैठक में एक्साईज एक्ट ,पोक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी/ एसटी एक्ट, हत्या ,डकैती, बलात्कार ,शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण और गंभीर मामलों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सबकी यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सके। बैठक में शामिल लोक अभियोजन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी पर पुलिस को दूसरे जिले में पदस्थापित सरकारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एसपी कार्यालय से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी संबंधित पक्षों में समन्वय का होना आवश्यक है इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष आवश्यक कागजात या प्रतिवेदन के प्राप्ति के लिए ससमय संपर्क करें। जिलाधिकारी ने बैठक में महिला अपराधों से संबंधित मुकदमों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।उन्होंने आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने के निमित न्यायालय में मुकदमों को प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा भी उपस्थित थे।

Prabhu Jee
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ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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