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Sunday, April 26, 2026

किशोर न्याय परिषद ने एक माह तक फर्स्ट सेवा करने का दिया आदेश 

जगदूत न्यूज जहानाबाद नेटवर्क 

जहानाबाद किशोर न्याय परिषद ने अरवल उत्पाद थाना में दर्ज एक मामले में सुनवाई के दौरान एक विधि विरुद्ध बालक को सामुदायिक सेवा के तहत अस्पताल में मरीजों को फर्स्ट एड की सेवा करने का आदेश दिया है ! किशोर न्याय परिषद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी -सह- प्रधान दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी ने यह आदेश दिया है कि विधि विरुद्ध बालक को एक माह सेवा प्रदान करना है ! प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर न्याय परिषद में लंबित एक मामले की सुनवाई के दौरान विधि विरुद्ध बालक को उसके आचरण में सुधार लाने के लिए यह कदम उठाया है ! आदेश के आलोक में विधि विरुद्ध बालक को सदर अस्पताल अरवल में एक माह तक मरीजों की सेवा करने को कहा गया है ! फैसला सुनाने के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह- प्रधान दंडाधिकारी ने सिविल सर्जन को आदेशित किया है कि विधि विरुद्ध बालक को उचित ट्रेनिंग देकर यह कार्य कराना सुनिश्चित करें, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि विधि विरुद्ध बालक के कार्य तथा उपस्थिति की पूर्ण विवरणी महीने के अंतिम तारीख को किशोर न्याय परिषद को उपलब्ध कराये जाएं ! सामुदायिक सेवा के दौरान विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उक्त बालक द्वारा सही तरीके से सामुदायिक सेवा प्रदान की जा रही है !

Prabhu Jee
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ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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