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Friday, April 24, 2026

लैंगिक अपराधियों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत महिलाओं पर आधारित मामलों पर विचार-विमर्श

जगदूत न्यूज अनिल कुमार गुप्ता ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद उप विकास आयुक्त ने बताया कि लैंगिक एवं बाल अपराधों से संरक्षित करने के लिए हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है। शिक्षा विभाग एवं आईसीडीएस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आमजनो को जागरूक करने के लिए संयुक्त रूप प्रचार प्रसार करेगी। कार्यक्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि हम सरकारी कर्मी होने के कारण हमरा अधिकार है कि कानूनी जानकारी दे सके। साथ ही बच्चों को *”Good touch and bad touch”* के बारे में जानकारी दे सके। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि विद्यालयो तथा सभी ऑगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों को जानकारी दिया जाए। पुलिस विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक थाना में एक कर्मी इसके लिए चिन्हित होता है, जिनके द्वारा पोक्सो एक्ट के मामलों को देखरेख किया जाता है। साथ ही इसके लिए विशेष न्यायालय का भी प्रावधान है ।उक्त कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पीपीटी के माध्यम से पोक्सो अधिनियम के सभी पहलुओं की बारीकियां से जानकारी दिया है।उक्त कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त के साथ -साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी श्रीमती रश्मि सिन्हा, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डी.एच.ई.डब्लू,, ओ.एस.सी. के कर्मी तथा सभी महिला पर्यवेक्षिका उपस्थित थे।

Prabhu Jee
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ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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