जगदूत न्यूज अनिल कुमार गुप्ता ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद
*मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास झा की अदालत ने सुनाया फैसला*
*आरोपी को भुगतना होगा 3 साल का कठोर कारावास एवं ₹13000 दंड भी*
अवैध हथियार से फायरिंग करने के आरोपी सुनील कुमार के सजा के बिंदु पर गुरुवार को खचाखच भरे न्यायालय में बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के उपरांत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास झा की अदालत ने शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1- B)a के तहत की तीन साल का कठोर कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया ।साथ ही न्यायालय ने आरोपी को शस्त्र अधिनियम कि धारा 26(1) के तहत एक साल का कठोर कारावास और तीन हजार रुपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया ।अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी सुनील कुमार को शस्त्र अधिनियम कि धारा 27 के तहत तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया । अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन महीना का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त आशय की जानकारी एस डी पी ओ सुनील कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में तत्कालीन शकूराबाद थाना प्रभारी विजय कुमार अवर निरीक्षक ने जिले के शकुराबाद थाना अंतर्गत गुलाबगंज गाँव निवासी मधेश्वर यादव एवं उसके पुत्र सुनील कुमार को नामजद कर शकुराबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 12 सितंबर 2023 को मधेश्वर यादव ने सूचना दिया की मेरे घर डकैती और गोलीबारी की घटना हुई है। सूचना के सत्यापन करने जब गुलाबगंज गांव पहुंचा और उसके घर की तलाशी ली गई। तो घर के दक्षिण पश्चिम कोण पर स्थित सीढ़ी वाले कमरे में पुआल के नीचे छिपा कर रखा एक देशी कट्टा बरामद किया गया। जिसमें फायर किया खोखा लगा हुआ था। पुछताछ के क्रम में मधेश्वर यादव ने बताया कि देशी कट्टा से मेरे पुत्र सुनील कुमार ने आत्मसुरक्षा को लेकर फायरिंग किया और डर के मारे पुआल के नीचे छुपा दिया था।इस वाद में अभियोजन की ओर से न्यायालय में नौ गवाह प्रस्तुत किए गए थे।


