जगदूत न्यूज अनिल कुमार गुप्ता ब्यूरो प्रमुख
जहानाबाद किंजर , अरवल : किंजर थाना क्षेत्र के किंजर बाजार कुर्था मोड शांतिपूरम शंकरपुर इमामगंज इब्राहिमपुर हाजीपुर मोतेपुर आदि बाजारों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ढाबा होटल किराना जनरल स्टोर होम डिलीवरी कबाडी दुकानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों को काम करते देखा जाता है 14 वर्ष से कम उम्र की किशोरियों को संभ्रांत घरों में घरेलू साफ सफाई कुकिंग आदि के काम के लिए रखा जा रहा है जबकि श्रम कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम कराता है तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है कानून के अनुसार जो भी किराना दुकानदार या होटल ढाबा संचालक बाल श्रमिकों से काम लेते पकड़े जाते हैं तो उन दोषी दुकानदारों पर ₹50000 तक का जुर्माना और दो वर्ष का कठोर कारावास का प्रावधान है इसके अलावा दोषी दुकानदारों से ₹20000 की क्षतिपूर्ति की भी वसूली करने का प्रावधान है इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण शर्मा का कहना है कि अपने-अपने आसपास के बाजारों में कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र के किशोर किशोरियों से बाल श्रम के रूप में काम लिया जा रहा है तो इसकी सूचना तत्काल जिला बाल श्रम अधीक्षक को मोबाइल फोन पर दें उनके द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और एक पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा।


