जगदूत न्यूज (अनिल कुमार गुप्ता )ब्यूरो .प्रमुख जहानाबाद
सामुदायिक सेवा कार्य करने के दौरान विधि विवादित बालक को दिया निर्देश स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय परिषद् जहानाबाद एवं अरवल के अमरजीत कुमार की अदालत ने एक विधि विवादित बालक को मारपीट के आरोप में दोष सिद्ध करार करते हुए तीन महीने सामुदायिक सेवा के तौर पर एक स्कूल में प्रतिदिन राष्ट्रगान सिखाने का आदेश दिया ! बताते चलें की घोसी ओकरी थाना क्षेत्र निवासी कौशलेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाते हुए कहा था कि 27 अक्टूबर 2022 को संध्या में जब वह अपने खेत पर पानी पटा रहे थे,तो मेरे ही गांव के रहने वाले सभी अभियुक्तगण हरवे हथियार से लैस होकर अमरेंद्र कुमार के साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि यह जमीन हमारी है तुम इस पर पानी नहीं डाल सकते, अमरेंद्र कुमार के द्वारा गाली का विरोध करने पर सभी अभियुक्तगण मारपीट कर जख्मी कर मौके से फरार हो गए ! इसी को लेकर घोषी ओकरी ओपी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था ! प्राथमिकी दर्ज मुदालयो में से एक को न्यायालय द्वारा किशोर घोषित किया गया,और मामले को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी अमरजीत कुमार की अदालत में भेज दिया गया ,जहाँ विधि विवादित बालक के द्वारा अपना दोष स्वीकार किया गया ! गौरतलब है कि मामले में सुनवाई करते हुए जहानाबाद एवं अरवल किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने बाल अपचारी को तीन महीने एक विद्यालय में प्रतिदिन जाकर बच्चों को राष्ट्रगान सिखाने का आदेश दिया ! वही सामुदायिक सेवा के दौरान जिला किशोर न्याय परिषद के विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी वरुण कुमार गौतम के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा !


