JNA/नैय्यर आलम कि रिपोर्ट खगड़िया बेलदौर जिला प्रशासन की निर्देश के ताक पर रखकर 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के किशोर ई रिक्शा धड़ल्ले से चला रहे हैं। वहीं प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी एन एच 107 पथ ई रिक्शा दौड़ते दिख रहे हैं। मालूम हो कि पुलिस मुख्यालय खगड़िया का ज्ञापन संख्या 105, दिनांक 22 अगस्त 2025 को निर्देश दिया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश आपो पदाधिकारी से लेकर थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि इस पर रोक लगाया जाए। लेकिन रोक नहीं लगाए जाने के कारण 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर धड़ल्ले से ई रिक्शा दौड़ते दिख रहे हैं। यदि प्रशासन का गाड़ी ई रिक्शा चालक देखते हैं तो गाड़ी को यत्र तत्र भागते हुए निकल जाता है। उक्त मामले में बेलदौर थाना अध्यक्ष परशुराम सिंह ने अपने पदाधिकारी के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ई रिक्शा चलाने पर रोक लगाएं ,लेकिन बच्चे ई रिक्शा चलाने से रुकते नहीं है, कारण यह है कि किसी का पिता दिव्यांग हो या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो जिस कारण छोटे-छोटे बच्चे रिक्शा चलाने से मजबूर हो जाता है। जिससे यह पापी पेट का भरण पोषण होता है नहीं मेहनत करता है तो वह बच्चे सुख नशा का शिकार हो जाता है।


