जगदूत न्यूज जहानाबाद से अनिल कुमार गुप्ता ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी नहीं है, जिन्को प्रति परिवार प्रति वर्ष पाॅच लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की स्वीकृति *मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना* के अन्तर्गत दी गयी है, जिसके मद्देनजर जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय ने कई दिशा निर्देश दिया गया है।मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना* दिनांक 02 मार्च 2024 से शुरूआत होगी, जिसके प्रथम तिथि को 2.50 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए कार्य योजना बनाते हुए मिशन मोड में काम करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी श्री अविनाश कुमार को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया है। उप विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार को *मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना* के सफल क्रियान्वयन हेतु के वरीय प्रभार में रहकर उसका अनुश्रवण करेंगे।जहानाबाद जिले में 530 पी.डी.एस.डीलर है, जबकि 72 काॅमन सर्विस सेन्टर कार्यशील है। सी एस सी के VLE जन वितरण प्रणाली केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनायेंगे। रोस्टर बनाकर पंचायतवार सभी राशन कार्ड धारक/परिवार का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने डीलर के साथ-साथ पंचायत के प्रतिनिधि ,आगनबाड़ी सेविका, आशा, जीविका की भी आवश्यक सहयोग लेने का निदेश दिया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसकी माॅनेटरिंग करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित होने के बाद बचे हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करते हुए इसका संचालन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत रूप से करने का निदेश दिया गया। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को डीलर, काॅमन सर्विस सेन्टर के साथ इस संबंध में बैठक करने का निदेश दिया गया। जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर दैनिक अनुश्रवण करते हुए प्रतिवेदन भेजने की मांग की गयी।


