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Sunday, May 3, 2026

लकड़ी माफियाओं के ख़िलाफ़ एनजीटी में हुई सुनवाई, जिलाधिकारी ने मांगा दो सप्ताह का समय, मामला टाटी नदी व सरकारी सड़क किनारे लगे पेड़ की अवैध कटाई का

जगदूत न्यूज शेखपुरा से संपादक अरुण कुमार वर्मा कि रिपोर्ट शेखपुरा। चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा टाटी नदी व सरकारी सड़क किनारे लगे पेड़ को अवैध रूप से काटने को लेकर एनजीटी ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका संख्या ओए-108/23 की सुनवाई बुधवार को पीठ के जुडिशियल मेंबर जस्टिस बी.अमित स्टालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डा.अरुण कुमार वर्मा ने की.सुनवाई के दौरान शेखपुरा के जिलाधिकारी की तरफ़ से सरकारी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का और अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया जिसे कोर्ट ने मंजुर कर लिया.बताते चले की बीते सुनवाई के दौरान एनजीटी ने जिला पदाधिकारी को आदेश दिया था कि चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर बताएं कि कुल कितने पेड़ किस किस प्रजाति का किसके आदेश से काटे गए जबकि इस मामले में शेखपुरा जिलें के एसपी व जमुई जिलें के डीएफओ ने एनजीटी में हलफनामा दाखिल कर दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अरशद नसर कोलकाता हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता पौशाली बनर्जी के साथ उपस्थित थे.अब इस मामले की सुनवाई 28 नंवबर को होगी.

Prabhu Jee
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ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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