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Wednesday, May 6, 2026

जिला पदाधिकारी ने की जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

जगदूत न्यूज अनिल कुमार गुप्ता ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद

जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सर्वप्रथम 27 जुलाई 2024 को आहुत जिला सड़क सुरक्षा समिति के पिछली बैठक में उठाए गए मामलों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा नए बिंदुओं पर विमर्शोंपरांत निर्देश भी जारी किए गए।
1) सड़क अतिक्रमण एवं जाम की समस्याः कार्यपालक अभियंता, एन.एच.-110 को पिछले बैठक में राजा बाजार स्थित रेलवे अंडरपास में बने गड्ढे को अविलंब भरने एवं जल जमाव के निराकरण का निर्देश दिया गया था। इसके संबंध में कार्यपालक अभियंता, एन.एच.-110 के द्वारा बताया गया कि निविदा की प्रक्रिया के निष्पादन के पश्चात मरम्मति का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तब तक के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जहानाबाद को रेलवे अंडरपास में पंप एवं सक्शन मशीन की मदद से सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी की निकासी करने का निर्देश दिया गया जिससे कि जाम ना लगे एवं वाहनों का संचालन भली-भांति हो पाए।
2) काको मोड पर गोलंबर की व्यवस्था के संबंध में भी जिला पदाधिकारी द्वारा स्थिति का जायजा लिया गया। कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग जहानाबाद के द्वारा इस संबंध में बताया गया कि काको मोड पर अतिक्रमण हटाने/पोल शिफ्टिंग एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस का कार्य किया जा रहा है। इसके उपरांत गोलंबर का निर्माण कर दिया जाएगा।
3) हिट एंड रन संबंधित मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अब तक प्राप्त 87 हिट एंड रन के आवेदनों के बचे हुए 10 मामले में शत प्रतिशत कार्यान्वन सुनिश्चित करें एवं जो भी योग्य आवेदक है उन्हें भुगतान सुनिश्चित कराए। विदित हो की प्राप्त 87 आवेदनों में 77 मामलों में भुगतान हेतु जीआईसी को आवेदन भेजा जा चुका है शेष 10 मामलों की जांच के लिए अंचलाधिकारी एवं संबंधित थाने को प्रतिवेदित किया गया है। 64 आवेदको को जीआईसी द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है।
4) जहानाबाद बस एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा जहानाबाद-नालंदा मार्ग में अनेक स्थानों पर अनावश्यक एवं अनाधिकृत ऊंचे-ऊंचे स्पीड ब्रेकर के बारे में समस्या, समिति के पटल पर रखी गई। एन.एच.-110 के कार्यपालिका अभियंता के द्वारा 23 स्पीड ब्रेकर को हटाया गया था तथापि पांच स्थानों पर (बरबट्टा स्थित) ग्रामीणों द्वारा फिर से इसका निर्माण करने की शिकायत उनके द्वारा की गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि स्पीड ब्रेकर हटाने के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए पुलिस बल के साथ उपलब्ध रहेंगे।

8) समिति के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में अरवल मोड़ अस्पताल मोड रेलवे स्टेशन के पास टेंपो एवं बस की कारण उत्पन्न ट्रैफिक की समस्या पर भी चर्चा की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित जाँच दल के द्वारा जिला मुख्यालय अंतर्गत टेंपो स्टैंड टेंपो ठहराव के लिए संभावित 13 स्थलों को निरीक्षण के उपरांत चिन्हित किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद के द्वारा बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत अस्थाई टेंपो स्टैंड स्टॉप के लिए बैरिकेडिंग/ट्रॉली एवं रस्सा की व्यवस्था सभी स्थलों पर की जा रही है।
जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला के ऑटो संगठन को निर्देश दिया गया कि घोसी रूट एवं मखदुमपुर रूट के लिए ऑटो पर अलग-अलग कलर कोडिंग युक्त साईनेज लगाने की व्यवस्था करें। साथ हीं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेंपो स्टैंड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कलर कोड साईनेज एवं ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लिए जो भी स्टैंड निर्धारित किए जाएंगे उसके अतिरिक्त यदि टेंपो खड़े किए जाते हैं तो उन पर यातायात पुलिस के द्वारा जरूरी कार्यवाही करने का भी निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।
9) जिला पदाधिकारी द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि स्कूली बस का निबंधन, लाइसेंस, इंश्योरेंस समेत सभी कागजातों को जांचा जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी एवं यातायात पुलिस दोनों इसमें शतप्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया गया कि प्राय स्कूली बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिठाया जा रहा है जो की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कतई स्वीकार्य नहीं है। यातायात पुलिस इसे सुनिश्चित करें कि जिन भी स्कूली बसों में इस तरह की समस्या पाई जा रही है उन्हें रोके एवं जिला परिवहन पदाधिकारी दंड अध्यारोपण सुनिश्चित करें एवं अन्य कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।
10) जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यातायात नियमों को तोड़ने एवं बिना उचित निबंधन, इंश्योरेंस, प्रदूषण जांच एवं अन्य जरूरी कागजातों के बिना वाहन संचालन करने वालों पर अबतक अगस्त माह में 9 लाख 42 हजार रूपए का जुर्माना अध्यारोपित किया गया था जिसमें वसूली अभी भी 50ः हीं हुई है।
जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला बस एसोसिएशन भी इसमें समन्वय करेंगे तथा जिन बस मालिकों पर जुर्माना अध्यारोपित किया गया है उसकी वसूली सुनिश्चित करानें में सहयोग देंगे। विदित हो कि जुर्माना की राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में 90 दिनों के बाद दूगनी वसूलनीय होती है एवं ससमय यदि वाहन मालिक द्वारा जमा नहीं कराया जाता है तो उस स्थिति में वाहन की जब्ती कर निलामी के राशि से भी अध्यारोपित जुर्माना वसुल किये जाने का प्रावधान है।
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अपर समाहर्त्ता श्री ब्रजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री विकास कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री राहुल कुमार, डीएसपी (यातायात), सहायक परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, एन.एच.-110, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद एवं जिला के ऑटो/टेंपो एवं बस एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे।

Prabhu Jee
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ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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