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Friday, April 17, 2026

25 जून से 26 जुलाई तक मतदाता फॉर्मों का सत्यापन, कराया जाएगा

*1अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगें-नवीन कुमार*
JNA/कौशल कुमार
पत्रकार नगर,खगड़िया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में आगामी पहली जुलाई की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य सभी योग्य मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित करना एवं अयोग्य मतदाताओं का नाम विलोपित करना है। समाहरणालय स्थित मुख्य सभा कक्ष में मीडियाकर्मियों को संवोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार ने शुक्रवार को मुख्य सभाकक्ष में अधिकारियों की उपस्थिति में कहा बिहार में अंतिम बार वर्ष 2003 में संपन्न किया गया था तथा 25 जून से आगामी 26 जुलाई तक पूर्व से भरे हुए प्रत्येक निर्वाचक प्रपत्रों को मुद्रण कराकर बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करना है ।
डीएम ने कहा पहली अगस्त तक मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा और आगामी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा/आपत्ति की अवधि निर्धारित है। जबकि अगाामी 25 सितंबर तक प्राप्त दावा व आपत्ति का निष्पादन किया जाना है। वही 30 सितंबर तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करना है। बोले,डीएम इस विशेष अभियान के अंतर्गत प्रत्येक बी.एलओ. द्वारा घर-घर जाकर सभी मतदाताओं की गृहवार गणना की जाएगी। मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म की दो-दो प्रतियां नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। ये फॉर्म वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। सत्यापन के पश्चात बी.एल.ओ. मतदाता से फॉर्म प्राप्त कर उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति मतदाता को देंगे। उन्होंने कहा यही दस्तावेज आधार बनेंगे जिससे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयार की जायेगी। मतदाताओं का वर्गीकरण के बारे बोले, जिनका नाम एक जनवरी 2003 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में है। उन्हें उक्त सूची की छाया प्रति के साथ देना होगा। जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से पूर्व हुआ, लेकिन नाम 2003 की सूची में नहीं है। उन्हें स्वहस्ताक्षरित पहचान दस्तावेज देना होगा। डीएम बोले, जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ। स्वयं का एवं माता/पिता में से एक का दस्तावेज होना जरूरी है। जिनका जन्म 2 दिंसबर 2004 के बाद हुआ उन्हें स्वयं का एवं माता-पिता दोनों का दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। बीएलओ. को प्रारूप प्रकाशन से पूर्व प्रत्येक बीएलए अधिकतम 50 एवं प्रारूप प्रकाशन के पश्चात अधिकतम 10 फॉर्म प्रतिदिन उपलब्ध करा सकते हैं। बी.एल.ए. को प्रत्येक आवेदन के साथ सत्यापन कर देना होगा कि संबंधित मतदाता की जानकारी सत्य है। जेएनए के अनुसार अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बी.एलए-2 की नियुक्ति के लिए फोटो एवं मोबाइल नंबर सहित नवीन प्रपत्र में जानकारी प्राप्त की जानी है। संबंधित सभी दलों से अनुरोध किया गया है कि मतदान केंद्रवार बीएलए की सूची निर्धारित प्रपत्र में यथाशीघ्र जिला निर्वाचन कार्यालय, खगड़िया में जमा करें। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आयोग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में समय-समय पर सभी संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी।

Prabhu Jee
Prabhu Jeehttp://www.jagdoot.in
ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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