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Thursday, April 16, 2026

पत्थर कारोबारी ने जमा किया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मुआवजा, अगली सुनवाई 24 जुलाई को

*राजमहल पहाड़ मामले में एनजीटी का आया आदेश,झारखंड प्रदुषण बोर्ड ने मांगा आठ सप्ताह का समय,कई पत्थर कारोबारी ने जमा किया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मुआवजा,अगली सुनवाई 24 जुलाई को*

 जगदूत न्यूज साहिबगंज से संपादक अरुण कुमार वर्मा कि रिपोर्ट साहिबगंज। जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा ऐतिहासिक राजमहल पहाड़ को बचाने व संवर्धन को लेकर वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका संख्या-23/2017 की बीते सोमवार को पीठ के जुडिशियल मेंबर न्यायमुर्ति बी.अमित स्टालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डा. अरूण कुमार वर्मा ने सुनवाई की थी.सुनवाई पश्चात पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.इस मामले में बुधवार को आदेश आया. आदेश में झारखंड राज्य प्रदुषण बोर्ड के अधिवक्ता कुमार अनुराग सिंह ने एनजीटी को बताया कि एनजीटी में बोर्ड द्वारा 11 मार्च को दाखिल हलफनामा के आलोक में 203 पत्थर कारोबारियों के ख़िलाफ़ लगाएं गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मुआवजा में से 06 पत्थर कारोबारियों ने 01,36,91,407.00 रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानवे हज़ार चार सौ सात रूपये जमा कर दिया है तथा 08 पत्थर कारोबारियों ने 01,22,96,874.00 रूपये एक करोड़ बाइस लाख छियानवे हज़ार आठ सौ चौहत्तर रूपये जमा कर दिया है.इसी प्रकार 72 पत्थर कारोबारियों के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मुआवजा को संशोधित करते हुए 07,58,31,718.00 रूपये सात करोड़ अठाइस लाख इकतीस हज़ार सात सौ अठारह रूपये जमा करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है और 33 पत्थर कारोबारियों द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मुआवजा में संशोधित करने के लिए आवेदन को रद्द करते हुए 25,64,49,218.00 रूपये पच्चीस करोड़ चौसठ लाख उनचास हज़ार दो सौ अठारह रूपये जमा करने के लिए बोर्ड द्वारा पत्र निर्गत कर पंद्रह दिनों के भीतर उक्त राशि को जमा करने को कहा गया है.झारखंड प्रदुषण बोर्ड के द्वारा जिलें के 203 पत्थर कारोबारियों पर करीब एक अरब का लगाएं गये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मुआवजा का नया हलफनामा के माध्यम से फ्रेश जानकारी देने के लिए एनजीटी से आठ सप्ताह का समय देने का आग्रह किया जिसे एनजीटी ने स्वीकार करते हुए बोर्ड को आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की है.अब सभी की नजरें अगली सुनवाई तिथि पर टिक गयी है.

Prabhu Jee
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ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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