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Thursday, April 16, 2026

हत्या एवं अपहरण के आरोपी को 10 -10 साल का कठोर कारावास

जगदूत न्यूज (अनिल कुमार गुप्ता )ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद

साथ ही भुगतान करना होगा ₹30000 अर्थदंड भी एडीजे प्रथम सह बाल न्यायालय के न्यायाधीश अनिंदिता सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला षड्यंत्र के तहत अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनिल कुमार के सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई करने के उपरांत एडीजे प्रथम सह बाल न्यायालय के न्यायाधीश अनिंदिता सिंह की अदालत ने भादवि की धारा 364 ए के तहत 10 साल का कठोर कारावास धारा 302 के तहत 10 साल का कठोर कारावास एवं 120 बी के तहत 10 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को तीनों धाराओं में क्रमश ₹10000 10000 अर्थदंड भुगतान करने का निर्देश दिया है। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दो दो महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने मृतक के परिजनों को राहत एवं पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। उपरोक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने दिया है उन्होंने बताया कि इस मामले में अरवल जिला के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी मृतक अंकित कुमार के पिता संजय कुमार ने अनिल कुमार एवं हरेराम बिंद को नामजद कर मानिकपुर थाना में कांड संख्या 229 / 18 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 25 दिसंबर 2018 को 10:00 बजे दिन में अंकित कुमार को घर से क्रिकेट मैच देखने के बहाने बुलाकर मोटरसाइकिल से ले गया और अन्य अभियुक्तों के साथ अपराधिक षड्यंत्र रचकर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दिया और साक्ष्य को छुपाने के नियत से लाश को बराबर पहाड़ी में छुपा दिया था। इस मामले में अभियोजन के तरफ से न्यायालय के समक्ष 12 गवाह पेश किए गए थे। इस वाद में सिर्फ अनिल कुमार का विचारण किया गया है।

Prabhu Jee
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ब्यूरो चीफ, खगड़िया (जगदूत न्यूज)
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