*समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु जानकारी दिया गया , जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे*
जगदूत न्यूज अनिल कुमार गुप्ता ब्यूरो प्रमुख जहानाबाद जिला पदाधिकारी ने बताया गया कि आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर 36-जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत निर्वाचन अधिसूचना की तिथि दिनांक 07 मई, 2024 को, नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक 14 मई, 2024 को, संविक्षा की तिथि दिनांक 15 मई, 2024 को, नाम वापसी की तिथि दिनांक 17 मई, 2024 को, *मतदान की तिथि दिनांक 01 जून, 2024 को, मतगणना की तिथि दिनांक 04 जून, 2024 को* तथा वह तिथि जिसमें पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करनी है कि तिथि दिनांक 06 जून, 2024 को निर्धारित है।जिला पदाधिकारी ने बताया कि 36-जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आता है, जिसमें जहानाबाद जिले के 216-जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र, 217-घोषी विधान सभा क्षेत्र एवं 218-मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र, अरवल जिले के 214- अरवल विधान सभा क्षेत्र एवं 215-कुर्था विधानसभा क्षेत्र तथा गया जिला के 233-अतरी विधानसभा क्षेत्र आता है। 216-जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र 339 मतदान केन्द्र, 217-घोषी विधान सभा क्षेत्र में 296 मतदान केन्द्र, 218- मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र में 262 मतदान केन्द्र, 214- अरवल विधान सभा क्षेत्र में 274 मतदान केन्द्र, 215-कुर्था विधानसभा क्षेत्र 284 में मतदान केन्द्र तथा गया 233- अतरी विधानसभा क्षेत्र 338 मतदान केन्द्र है।उक्त बैठक में बताया गया कि 36-जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाची पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी है, जबकि 36-जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 216-जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद श्री विकास कुमार का मोबाइल नंबर 9473191254 है, 217-घोषी विधान सभा क्षेत्र के अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद श्रीमती चाॅदनी कुमारी का मोबाइल नंबर 8544412332 है, 218-मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र में अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता, जहानाबाद श्री ब्रजेश कुमार का मोबाइल नंबर 9473191253 है, 214- अरवल विधान सभा क्षेत्र के अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश का मोबाइल नंबर 9473191479 है है, 215-कुर्था विधानसभा क्षेत्र के अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता श्री प्रवीन कुमार का मोबाइल नंबर 8544412303 है तथा 233-अतरी विधानसभा क्षेत्र के अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी, गया श्री गोपाल कुमार का मोबाइल नंबर 9473191249 है। साथ ही इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, जहानाबाद श्री धनंजय कुमार का मोबाइल नंबर 9431818352 एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल श्री सुधांशु शेखर का मोबाइल नंबर 8340492421 भी अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं।बैठक में जिला पदाधिकारी ने बताया कि 36-जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22 जनवरी, 2024 के उपरांत 214- अरवल विधान सभा क्षेत्र में पुरुष मतदाता 140137, महिला मतदाता 129368 एवं अन्य मतदाता 01 इस प्रकार कुल 269506 मतदाता हैं, जिनमें सेवा मतदाता 1844 और मतदाता सूची का लिंगानुपात 923 है। उसी प्रकार 215-कुर्था विधानसभा में पुरुष मतदाता 134137, महिला मतदाता 124138 एवं अन्य मतदाता 02 इस प्रकार कुल 258277 मतदाता हैं, जिनमें सेवा मतदाता 857 और मतदाता सूची का लिंगानुपात 925 है। 216- जहानाबाद विधानसभा में पुरुष मतदाता 159779, महिला मतदाता 145088 एवं अन्य मतदाता 03 इस प्रकार कुल 304861 मतदाता हैं, जिनमें सेवा मतदाता 1467 और मतदाता सूची का लिंगानुपात 908 है। 217- घोषी विधानसभा में पुरुष मतदाता 139272, महिला मतदाता 125866 एवं अन्य मतदाता 20 इस प्रकार कुल 265158 मतदाता हैं, जिनमें सेवा मतदाता 1644 और मतदाता सूची का लिंगानुपात 904 है। 218-मखदुमपुर (अ जा) विधानसभा में पुरुष मतदाता 130573 महिला मतदाता 117388 एवं अन्य मतदाता 01 इस प्रकार कुल 247962 मतदाता हैं, जिनमें सेवा मतदाता 1494 और मतदाता सूची का लिंगानुपात 899 है तथा 233- अतरी विधानसभा में पुरुष मतदाता 163088, महिला मतदाता 151604 एवं अन्य मतदाता 04 इस प्रकार कुल 314696 मतदाता हैं, जिनमें सेवा मतदाता 1014 और मतदाता सूची का लिंगानुपात 930 है।जहानाबाद जिलांतर्गत तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए डिस्पैच सेन्टर चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें मतदान सामग्री एवं ई.वी.एम. का वितरण किया जाएगा, जिसमें 216- जहानाबाद विधानसभा डिस्पैच सेन्टर एस.एस. कॉलेज, जहानाबाद को, 217- घोषी विधानसभा क्षेत्र के लिए उच्च विद्यालय, घोषी को तथा 218-मखदुमपुर (अ जा) विधानसभा क्षेत्र के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय, मखदुमपुर को चिन्हित किया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के संचालक हेतु 25 कोषांगो का गठन किया गया है। जहानाबाद जिलांतर्गत 109 सेक्टर पदाधिकारी तथा 109 सेक्टर पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जहानाबाद जिलांतर्गत तीन-तीन उड़नदस्ता दल (एफ.एस.) एवं तीन -तीन स्थैतिक निगरानी दल (एस.एस.टी.) बनाए गए हैं। साथ ही निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु प्रति विधान सभावार एक-एक सहायक व्यय प्रेक्षक (ए.ई.ओ.), एक-एक लेखा दल (ए.टी.), तीन-तीन विडियो निगरानी दल (वी.एस.टी.) एक-एक विडियो अवलोकन दल (वी.वी.टी.) का गठन किया गया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु टीम का गठन कर लिया गया है, जो जिला अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।बैठक में बताया गया कि किसी भी सरकारी परिसर अथवा सरकारी कार्यालयों के भवन में दीवार लेखन, पोस्ट/ कागज या सरकारी संपत्ति पर किसी अन्य रूप से विरूपण यथा – कट-आउट, होर्डिंग, बैनर, ध्वज इत्यादि को चुनाव की घोषणा के 24 घंटा के अंदर हटा दिया जाएगा । चुनाव की घोषणा के 48 घंटा के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, सरकारी बस, बिजली /टेलीफोन के खंभों , नगर निगम के भवनों से दीवाना से भी पोस्ट हटा दिया जाएगा। साथ ही चुनाव की घोषणा के 72 घंटा अंदर निजी संपत्ति पर प्रदर्शित राजनैतिक विज्ञापन को हटा दिया जाएगा।बैठक में बताया गया कि किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन कार्य से जुड़ा हो, वो निर्वाचन के दौरान निर्वाचन संबंधित प्रचार, निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधित यात्रा के लिए आधिकारिक वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होंगा। निर्वाचन के घोषणा के तुरंत बाद प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किसी भी विज्ञापन को हटाने/रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। राज्य विभाग/कार्यालयो की अधिकारिक वेबसाइट से किसी भी राजनैतिक पदाधिकारी की तस्वीरों को हटाने/छिपाने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है।जिला पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव के घोषणा के उपरांत उड़न दस्ता दल, SST, FST, VVT, VST इत्यादि नशीले पदार्थ की तस्करी, प्रतिबंधित दवा की जांच आदि हेतु अविलंब सक्रिय हो गया है। मतदाताओं एवं राजनीतिक दल की जागरूकता हेतु निर्वाचन गतिविधि का प्रचार – प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश रेडियो, टीवी, सिनेमा इत्यादि के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। मात्र सरकारी चैनल मतदाता शिक्षा सामग्री प्रदर्शित करेंगे। राजनीति दल प्रतिनिधि को बताया गया कि एम.सी.एम.सी. कोषांग सभी राजनीतिक विज्ञापन के पूर्व उनकी प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेंगे। आम जनता एवं हितधारकों को चुनाव संबंधी सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों एवं सिविल सोसायटी से सहायोग लिया जा सकता है। जिला स्तर पर 24X7 नियंत्रण कक्ष का संचालन किया जा रहा है। सम्पत्ति के विरूपण एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामले की सूचना अविलंब जिला स्तर पर गठित नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी, जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 1950 (टॉ-फ्री नंबर) है। किसी स्थानीय विधि या न्यायालय के आदेशो के तहत प्रतिबंधों के अधीन राजनीति दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकत्ताओं, समर्थक अपनी सम्पत्ति पर बैनर, ध्वज, कट-आउट लगा सकते हैं, बशर्ते की वे ऐसा अपनी स्वेच्छा से और किसी भी दल, संगठन या व्यक्ति के दवाब के बिना करें। यदि बैनर, ध्वज इत्यादि का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी को वोट दिलाने के लिए है तो भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।बैठक में बताया गया कि अनुमोदन किए जाने पर लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद विधिवत अधिकृत सार्वजनिक स्थानों पर विशिष्ट अवधि के लिए होर्डिंग और विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी। लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान उल्लिखित कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि जिलेे में राजनैतिक सभा आयोजित करने के लिए कुल 22 मैदानों/स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें रानैतिक सभा आयोजित किया जाएगा, जिसमें गाँधी मैदान, जहानाबाद, ऐरोड्रम, जहानाबाद, मखदुमपुर प्रखंड के इक्किल उच्च विद्यालय प्रांगण, मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा (सुगांव) उच्च विद्यालय के प्रांगण, मखदुमपुर प्रखंड के सागरपुर उच्च विद्यालय प्रांगण, मखदुमपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय खेल मैदान, रतनी फरीदपुर प्रखंड के नेहालपुर उच्च विद्यालय मैदान, रतनी फरीदपुर प्रखंड के शकुराबाद उच्च विद्यालय का मैदान, मध्य विद्यालय काको का मैदान, उच्च विद्यालय, हुलासगंज का मैदान, उच्च विद्यालय घोषी का खेल मैदान, उच्च विद्यालय, ओकरी का खेल मैदान, सिकरिया उच्च विद्यालय का मैदान, श्रीविगहा इब्राहिमपुर उच्च विद्यालय मैदान, के.एम. उच्च विद्यालय मैदान मोदनगंज, नोन्ही पखनपुरा खेल मैदान, बड़की बोकनारी खेल मैदान, सरता उच्च विद्यालय का मैदान, उत्क्रमित उच्च विद्यालय का मैदान काजी सराया काको, मखदुमपुर, अमैन स्कूल मैदान तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मनियारगंज में राजनैतिक सभा का आयोजन किया जा सकता है।बैठक में बताया गया कि कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिसमें भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते है या परस्पर नफरत हो सकती है। या तनाव पैदा हो सकता है। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपीन नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चो, मंदिरों और पूरा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभ्ज्ञी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन ‘‘भ्रष्ट आचरण’’ एवं अपराध है जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं की मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन उपलब्ध कराना।हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाले राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उनकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जाने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियाँ को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।बैठक में बताया गया कि दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुज्ञा प्राप्त करेंगा। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी जुलूस शुरू करने का स्थान और समय, अनुगभन किए जाने वाले मार्गो और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से हीं तय करेंगा। साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।उक्त बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ-साथ उप विकास आयुक्त श्री धनंजय कुमार, अपर समाहत्र्ता -सह- निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 218-मखदुमपुर विधान सभा श्री ब्रजेश कुमार, अपर समाहत्र्ता, विभागीय जाँच श्री विनय कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पूनम कुमारी, वरीय उप समाहत्र्ता श्री राहुल कुमारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री धनंजय त्रिपाठी, जिला आपूत्र्ति पदाधिकारी श्रीमती वंदना कुमारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी झा, वरीय उप समाहत्र्ता सुश्री शिल्पी आनंद, जिला योजना पदाधिकारी श्रीमती ऋष्टि कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री सुनील कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सहित राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्यूनिष्ट पार्टी आॅफ इंडिया (मा0), इंडियन नेशन काॅग्रेस, नेशन पीपुलस पार्टी, जनता दल (यू0), लोक जनशक्ति पार्टी (रा0), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, कम्यूर्निष्ट पार्टी आॅफ इंडिया (मा0ले0), राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी तथा अन्य पदाधिकारी एवं राजनीतिक दल प्रतिनिधि उपस्थित थे।


